ppf account kya hai aur kaise kaam karta hai

What is PPF Account in Hindi

यह Government के द्वारा हम-आप लोगों के लिए चलाया गया एक best tax saving scheme है।

इस Saving Scheme की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा 1968 में की गई थी।

PPF Account पूरी तरह से tax free saving scheme है,
PPF account में deposit की गई Amount और उस पर मिलने वाले interest पर किसी भी तरह का कोई tax नहीं लगता है।
PPF Account एक long term saving scheme होता है।

PPF account कोई भी नागरिक India में किसी भी Bank and Post office में खुलवा सकता है।

PPF account में वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक PPF Account में Investment नहीं कर सकता है।

इसलिए एक नागरिक को एक ही PPF Account खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, यदि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक PPF Account खुलवा लिए हैं।

तो उसे दूसरे PPF account में किसी भी प्रकार का interest नहीं दिया जाएगा।

PPF account open करने के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

PPF account आप अपने नजदीकी किसी bank and post office में खुलवा सकते हैं, इसके साथ ही आप एक bank से किसी दूसरे bank में अपना PPF Account को transfer भी कर सकते हैं।

PPF account के लिए हर 3 महीने के बाद Government के द्वारा interest rate की सूचना प्रदान की जाती है, और PPF account की interest rate हमेशा घटती-बढ़ती रहती है।

कोई भी भारतीय नागरिक PPF account में एक financial year में कम से कम ₹500 और ज्यादा से ज्यादा ₹150k तक का ही investment कर सकता है।

इसके साथ ही 1 वर्ष में अधिकतम PPF account में 12 बार जमा किया जा सकता है, और हर बार जमा किए गए पैसे ₹500 से ऊपर होनी चाहिए।

आप अपने बच्चों के लिये भी PPF account open करा सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि आप अपने  बच्चों के account में Guardian आप ही हैं।

तो आप अपने और अपने बच्चे के account में प्रतिवर्ष ₹150000 से ऊपर की राशि जमा नहीं कर सकते हैं।

जिस वर्ष कोई नागरिक अपना PPF Account खुलवाता है।
उस वर्ष के अंत से 15 साल बाद उसका PPF Account में परिपक्व हो जाता है।

For example:- आपने 1 January 2021 में अपना PPF Account open करवाते हैं।

तो आपका PPF account 31 December 2035 में परिपक्व होगा।

PPF Account पूर्ण अर्थात परिपक्व होने पर ये कर सकते हैं।
A:- आप अपना account बंद करके पूरा पैस निकाल सकते हैं।

B:- किसी भी आगे के योगदान के बिना 5 वर्षों की अवधि के लिए अपने PPF Account को बढ़ा सकते हैं।

PPF account के नियमों में सुधार करने के बाद इस Account को 15 साल से पहले बंद करने की अनुमति प्रदान की गई है,
but इसके लिए कुछ term's and conditions निर्धारित है।

PPF account आप 5 साल बाद कुछ मामलों में बंद कर सकते हैं।

समय से पहले PPF Account बंद करने पर आपको कुछ जुर्माना भी भुगतान करना होता है।

इस जुर्माने के रुप में जुर्माना आपको हर साल मिलने वाले return में 1% कम return दिया जा सकता है।

PPF Account से 7 साल के बाद पैसे निकाल सकते हैं,
यदि कभी आपको अचानक पैसों की जरूरत होती है।

और आप अपना PPF account को बंद भी नहीं करना चाहते हैं, तो एैसे में आप अपने PPF Account पर loan भी प्राप्त कर सकते हैं।

PPF Account पर आपको loan तीसरे साल से लेकर 6 year तक मिल सकता है, 6 साल के बाद loan इसलिए नहीं मिल सकता है।

क्योंकि 7 साल में आप PPF account  से कुछ पैसा निकाल सकते हैं।

PPF account पर आपको 25% तक ही loan प्रदान किया जाता है।

यदि आपने PPF account से loan लिया है, तो आपको account पर मिलने वाले Interest rate से 2% अधिक interest देना होता है।

और आपको अपने loan का payment 36 महीनों में ही करना भी होता है।

लेकिन आप को 1 वर्ष में अधिकतम ₹150k पर ही Tax benefits प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ ही PPF account पर मिलने वाला interest भी पूर्ण free होता है।

जब आप अपना account close करवाते हैं, या maturity पूरा होने के बाद अपना पैसा निकालते हैं।

तब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी Tax देना नहीं होता है।

PPF Account के नियमों के अनुसार कोई भी NRI जो कि PPF account, open नहीं कर सकता है।

हाँ यदि NRI बनने से पहले जिन लोगों ने PPF account open किया है,  वह अपना account पूरा होने तक चला सकते हैं।

PPF account खुलवाने के लिए आपको कुछ basics से documents लगते हैं।

For example

aadhar card, pan card, passport size photo, bank passbook etc.

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