mutual fund ki complaint kaise karen

Mutual fund की Complain कहाँ और कैसे करें

Mutual funds की Complain करने के लिए SEBI (Securities Exchange Board of India) की Website https://scores.gov.in पर Visit करना होगा।

इस Website पर, आप अपनी किसी भी Mutual funds की Complain को Online सीधे SEBI के पास पंहुचा सकते है।

Mutual funds Complain की जरुरत क्यूँ है

Mutual fund, जिसमें Investors से पैसा एकत्रित कर लिए जाता है।

और उन पैसों को Different-Different Investment Option में Investment किए जाते हैं।

और उन पैसों से जो भी Profit and Loss होता है उन्हें Investors के बीच में बांट दिया जाता है।

AMC {Investment Company} जो लोगो से जमा पैसे का Investment करती है, और उसका Profit and Loss लोगो तक पहुचती है।

But कई बार Investors को वैसी Service and Facility नहीं मिल पाती  है, जैसे AMC द्वारा Investors को बताया गया है।

For example

1. Dividend के Payment न मिलने पर, अगर आपने Dividend लेने का Form भरा हुआ है।

2. Account statement समय से नहीं देने पर, Mutual funds scheme Close करने की Request  देने के बावजूद , Account से ज्यादा पैसे कट जाने पर।

3. Mutual fund Redemption से सम्बंधित देरी की शिकायत Mutual funds Investment से सम्बंधित किसी भी तरह की समस्या, जिसका AMC द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है।

तो ऐसे Case में Investors जब AMC के पास शिकायत करता है, और फिर भी Investors की शिकायत का AMC द्वारा ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसे Case में Investors SEBI के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

Investors की शिकायत पर AMC द्वारा सही तरह से जवाब दिया जाये, SEBI इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

Mutual funds Complain का Process

सबसे पहले आपको किसी भी Stock market में Listed Company and Mutual Fund Company और इनके साथ जुडी हुई Companies से किसी भी तरह की शिकायत होने पर,

सबसे पहले आपको उस Company के Helpline पर Contact करना है, But आप अपनी शिकायत पर Company द्वारा दिए जाने वाले जवाब से संतुस्ट नहीं होते है।

तो अंत में आप आप SEBI के पास अपनी शिकायत कर सकते है, SEBI के पास अपनी शिकायत दर्ज करने एक लिए आपको SEBI की 2nd Website https://scores.gov.in पर जाना होगा।

SEBI की इस Website Score का Full form Sebi Complaints Redress System है।

इस Website पर Right side में आपको Investor Corner दिखेगा।

इस Area में आपको Login का Option मिलेगा।

अगर आप पहली बार Login कर रहे है तो आपको एक New User ID,  Create करना होगा, जब आप New User ID,  Create कर ले।

तो फिर आप अपने User id and password की help से इस Website पर Login कर सकते है।

User ID आपका E-mail रहता है और आपको First time Password आपके E-mail पर मिलता है, Login करने के बाद आपको Mutual fund Section में जाना होता है।

और आपको कुछ और Option मिलते है, जहा आपको Select करना होता है कि, किस प्रकार का Complain है।

अगर शिकायत करने के लिए कोई Proper Option नहीं मिलता है तो आप Other Select कर अपनी Problems को Detail  में 1000 Character में Write कर सकते है।

और साथ ही आप संबधित Document को भी, Complain के साथ Attach कर सकते है, और इस तरह आपकी Complain SEBI के पास Registered हो जाती है।

आपको अपने शिकायत की एक Copy आपके E-mail पर भी भेज दिया जाता है।

Complain के ऊपर होने वाले कार्यवाही को Track कैसे करें

Mutual funds की Complain के ऊपर कार्यवाही का Update भी आप इसी Website पर Login करके भी कर सकते है।

साथ आपको आपके E-mail पर भी जानकारी भेजी जाती है कि आपके Complain के ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है।

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