All Taxes and Charges of Mutual funds in Hindi

Mutual Funds के सभी Taxes and Charges in India

Mutual fund बेचते हैं, तो आपको Profit पर Tax लगता है, Mutual fund पर Tax केवल Profit पर देना होता है आपके Investment पर कोई Tax नहीं लगता है।

Tax केवल Mutual funds  की Units को बेचने पर देना होता है।

जब तक आप mutual funds नहीं बेचते, तब तक आपके ऊपर कोई tax liability नहीं आती है,, इसका मतलब आप अपने mutual fund Units नहीं बेचते है।

तब तक आपको Tax की चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है ज़रूरी नहीं है की आपको Profit  ही हो, आपको Loss भी हो सकता है।

उस Case में आपको कोई Tax नहीं देना होगा, आप इस Loss को किसी और फ़ायदे के साथ Adjust कर सकते हैं।

Mutual fund को manage करने का काम Professional fund manager के द्वारा किया जाता है।

Fund manager का काम mutual fund को manage करना व mutual fund के पैसे को सही जगह में invest करके अधिक मुनाफा कमाना होता है।

AMC (Assets management companyInvestors and public से पैसा जुटाती है और इस पैसे को वे equity financing and debt financing में invest करती है।

जो लोग share market में invest करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए mutual fund का investment एक best option होता है।

AMC,, mutual fund को manage करने के बदले में आपसे कुछ fee's charge करती है,
जिसे expenses ratio कहते हैं।

Mutual fund scheme में होने वाले सभी खर्चों को expenses ratio कहते हैं।

Expenses ratio में आपको यह पता लगता है, कि किसी mutual fund में management के per unit का क्या खर्च आता है।

हरेक mutual funds के लिए अलग-अलग fund manager होते हैं।

जो उस mutual fund के goal's and objective और risk and capability के अनुसार उस mutual fund को manage करते हैं।

SIP {Systematic Investment Plan} केवल एक Investment करने का तरीका है SIP रोकने या बंद करने पर कोई Tax नहीं देना होता है।

Tax केवल Mutual funds की Units को बेचने पर देना होता है।

आपके Investment की Date SIP शुरू करने की Date नहीं मानी जाती Tax Rules के हिसाब से हर SIP Installment एक New Investment की तरह है।

For example आपने एक Equity fund में SIP Start है जो Units आपने 15 January 2020 की SIP Installment के द्वारा खरीदीं हैं।

उनका 1 साल 15 January 2021 को पूरा होगा
जो Units आपने 15 फरवरी 2020 की SIP installment के द्वारा खरीदीं हैं उनका 1 साल 15 फरवरी 2021 को पूरा होगा Tax भी उसी हिसाब से लगेगा।


Mutual fund बेचने पर Tax 2 तरह लगता है

1. आपने किस Types के Mutual fund में Investment किया है Equity या debt Mutual fund

2. Investment अवधि क्या है

Equity Mutual Funds बेचने पर Tax आप कितना Tax देंगे यह निर्भर करता है की आपने अपने mutual fund Units को कितने समय तक hold किया हैं।

Long term या Short term
Short Term Capital Gains Tax on Sale of Equity Funds अगर आप अपने Units एक वर्ष से पहले बेच देते हैं और आपको Profit होता है।

तो उस Profit को Short Term Capital Gain माना जाता है,
इस Short Term Capital Gain पर आपको 15% Tax देना होता है।

Example आपने 1 January, 2020 को 100000 का Investment,, Equity fund में किया है।

आपने सारे Units 30 September, 2020 को 130000 में बेच दिए है।

आपको 20000 का Profit हुआ क्योंकि आपने अपने Units 1 year से पहले ही बेच दिए, यह Profit,,
Short Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस Profit पर 15% Tax देना पड़ेगा।

30,000 X 15% = 45000 {45000 Tax देना पड़ेगा}

अगर आपने Units एक वर्ष के बाद बेच देते हैं और आपको Profit होता है।
तो उस Profit को Long Term Capital Gain माना जाता है,

Equity Mutual Fund बेचने पर जो Long Term Capital Gain होता है।

वह FY 2 020 तक Tax free है आपको ऐसे Profit पर कोई Tax नहीं देना होगा।

FY 2021 (1 April 2021) से बाद बेचने पर जो long term capital gain होगा, उस पर आपको 10% Tax देना पड़ेगा।

Example आपने 1 फरवरी , 2020 को 100000 का Investment,, Equity fund में किया हैं आपने सारे Units 2 Febuary, 2021 को 130000 में बेच दिए है।

आपको 30000 का Profit हुआ हैं क्योंकि आपने अपने Units 1 साल के बाद बेचे हैं।

यह Profit Long Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस Profit पर कोई भी Tax नहीं देना पड़ेगा
इस Profit पर 10%Tax देना होगा।

Note ELSS (Equity Linked Savings Scheme) भी एक Mutual fund scheme है और ELSS बेचने पर भी इसी प्रकार आपको Tax देना होगा।

Debt Mutual Funds बेचने पर Tax यहाँ भी Tax आपके Holding Period पर निर्भर करता है।

Short Term Capital Gains Tax on Sale of Debt Mutual Funds अगर अपने Units 3 वर्ष से पहले बेच देते हैं।

और आपको Profit होता है, तो उस Profit को Short Term Capital Gain माना जाएगा।

इस Short Term Capital Gain पर आपको अपने tax bracket (slab rate) के अनुसार Tax देना होगा।

Example आपने 1 January, 2020 को 100000 का Investment एक Equity fund में किया आपने सारे units 3 सितम्बर, 2022 को 140000 में बेच दिए है।

For example आप 30% Tax bracket में आते हैं आपको 40000 का Profit हुआ।

क्योंकि आपने अपने units 3 साल से पहले ही बेच दिए, यह Profit,, Short Term Capital Gain माना जाएगा और आपको इस Profit पर 30% (आपके Tax bracket) tax देना पड़ता है।

40,000 X 30% = 12000 {12000 Tax देना पड़ेगा}

अगर आप अपने units 3 वर्ष के बाद बेच देते हैं और आपको Profit होता है।

तो उस Profit को Long Term Capital Gain माना जाता है।

Debt Mutual Fund बेचने पर Long Term Capital Gain की Calculate करने का तरीका अलग होता है।

यहाँ पर आपको Indexation Benefit मिलता है सोच यह है की आपके Investment की कीमत Inflation की वजह से गिर गयी है।

आप 5 साल पहले 100 में एक Sleeper खरीद सकते थे, पर आज 5 साल बाद वही Sleeper 150 का आता है।

Sleeper का Example केवल Inflation (मुद्रास्फीति) के बारे में दर्शाने की लिए किया है।

Government आपके Investment में जो बढ़त Inflation के वजह से हुई है, उसे Tax नहीं करती है।

Income Tax Department एक Cost Inflation Index बना कर रखता है।

Example आपने 1 जनवरी, 2010 को 100000 का Investment एक Equity fund में किया, आपने सारे Units 3 September, 2015 को 170000 में बेच दिए है।

For example आप 30% Tax Bracket में आते हैं आपको 70000 का Profit हुआ।

परन्तु Long Term Capital Gain calculate करने का तरीका यहाँ पर अलग है आपने खरीदा FY 2011 में है और बेचा FY 2016 में है।

Cost Inflation Index for FY 2011: 711 Cost Inflation Index for FY 2016: 1081 आपकी investment के खरीदने के price को इस के हिसाब से बढ़ाया जाएगा।

Tax को Calculate करने के लिए अब आपका cost होगी:

100000 x 1081/711 = 152000 
Long Term Capital Gain = 170000 – 152000 = 18000  इस Profit पर आपको 20% Tax देना होगा।

18,000 X 20% = 3,600 (cess and Surcharge extra) Dividends पर कितना Tax देना होता है।

कई बार आपको आपका Mutual fund,,  Dividend भी अदा करता है।

Equity Mutual Funds और Debt Mutual Funds पर जो Dividend मिलता है।

उस पर आपको Tax नहीं देना होता परन्तु Mutual fund Company को आपको Dividend बांटने से पहले Dividend Distribution tax देना पड़ता है और यह आपके पैसे से ही आता है।

Equity Mutual Funds में DDT नहीं देना होता FY 2018 तक Equity Mutual Funds से मिलने वाले Dividend पर कोई DDT नहीं है।

FY 2019 से मिलने वाले Dividend पर 10% DDT लगेगा,
परन्तु Debt Mutual Funds में 25% DDT होता है।

Cess और Surcharge मिला कर यह 28.84% (FY 2019 से 29.12%) हो जाता है।

तो समझ लिए की आपको अगर 10 का dividend मिला है तो, आपके mutual fund की NAV 12.88 रुपये गिर जायेगी।

जानिए मेरे इस Blog में आपको क्या-क्या जानकारी मिलेगी

जानिए Investment क्या है इनके फायदे-नुकसान क्या-क्या हैं

जानिए Share market क्या है ये कैसे काम करते है

जानिए क्या Share market जुआ है या Business है

जानिए Share market से पैसे कैसे कमाए जाते हैं

जानिए Mutual funds क्या है ये कैसे काम करते हैं

जानिए India में Mutual funds कितने प्रकार के होते हैं

जानिए Mutual funds में Investment कैसे करते हैं

जानिए Sip क्या है इनके फायदे-नुकसान क्या क्या हैं

जानिए Sip और Lump-sum में कितना अन्तर है

Post a Comment

0 Comments